31 दिसंबर तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं किया तो PAN होगा निष्क्रिय। ₹1000 जुर्माना भरकर घर बैठे ऑनलाइन लिंक करने की पूरी जानकारी पढ़ें।
1000 रुपये की पेनल्टी भरिए, नहीं तो PAN हो जाएगा बेकार! PAN-Aadhaar लिंक करने की आख़िरी तारीख 31 दिसंबर
नए साल से पहले करदाताओं के लिए एक बेहद ज़रूरी चेतावनी सामने आई है। अगर आपने अब तक अपना PAN कार्ड और Aadhaar कार्ड लिंक नहीं किया है, तो सावधान हो जाइए। आयकर विभाग (Income Tax Department) के अनुसार, 31 दिसंबर तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं करने पर 1 जनवरी से PAN कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) हो जाएगा।
CBDT के नियमों के मुताबिक, निष्क्रिय PAN का मतलब है कि आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे, आपका इनकम टैक्स रिफंड अटक सकता है, और बैंकिंग व निवेश से जुड़े कई काम रुक सकते हैं। म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, बड़ी बैंक ट्रांजैक्शन और KYC अपडेट में भी भारी दिक्कत आएगी।
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अब PAN-Aadhaar लिंक करना मुफ्त नहीं है। इसके लिए आपको 1000 रुपये की लेट फीस देनी होगी। अच्छी बात यह है कि पूरी प्रक्रिया आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं।
PAN-Aadhaar लिंक करने की आसान प्रक्रिया:
- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
- PAN नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें
- प्रोफाइल सेक्शन में जाकर ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें
- पहले e-Pay Tax के ज़रिए ₹1000 की फीस भरें
- फीस भरने के बाद दोबारा ‘Link Aadhaar’ रिक्वेस्ट सबमिट करें
ध्यान रखें, सिर्फ फीस भरना काफी नहीं है। रिक्वेस्ट सबमिट करना अनिवार्य है। सफल लिंकिंग का मैसेज आने के बाद ही आपका PAN सक्रिय माना जाएगा।
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