भारत में लागू हुआ जीएसटी 2.0: नई टैक्स दरों से इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे सस्ते, मध्यम वर्ग को राहत

नई दिल्ली, 22 सितंबर 2025: भारत में आज से देशव्यापी लागू हो गया है नया जीएसटी 2.0 टैक्स सिस्टम, जो पिछले समय से चल रहे वस्तु एवं सेवा कर (GST) में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। 3 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल की बैठक में नए टैक्स स्लैब लागू करने का ऐलान किया गया था, जिसके तहत अब देश में केवल दो मुख्य टैक्स स्लैब — 5% और 18% — लागू होंगे। इसके साथ ही एक तीसरी दर के रूप में लक्जरी वस्तुओं पर 40% टैक्स लगाने का निर्णय भी लिया गया। वहीं, 12% और 28% की टैक्स दरों को पूरी तरह हटा दिया गया है।

इस नए सिस्टम को जीएसटी 2.0 के नाम से जाना जा रहा है, जो देश की टैक्स प्रणाली को और सरल बनाने और आम नागरिकों पर टैक्स का बोझ कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पर होगा।


नए टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हैं?

जीएसटी 2.0 के अंतर्गत अब केवल तीन टैक्स दरें होंगी:

  • 5% टैक्स: रोजमर्रा की जरूरी और कम मूल्य वाली वस्तुओं पर लागू
  • 18% टैक्स: इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, फर्नीचर जैसी मीडियम कैटेगरी की वस्तुओं पर लागू
  • 40% टैक्स: लक्जरी और अत्यधिक महंगी वस्तुओं पर लागू, जो पहले 28% या उससे कम टैक्स स्लैब में थीं

जीएसटी की पुरानी दरों में 12% और 28% टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया गया है, जिससे बाजार में वस्तुओं की कीमतों में सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा, रोजमर्रा की कई आवश्यक वस्तुओं को पूरी तरह टैक्स मुक्त भी कर दिया गया है ताकि आम लोगों की जेब पर भार न पड़े।