
अहमदाबाद के चर्चित इस्कॉन ब्रिज हादसा मामले में एक बड़ा कानूनी मोड़ सामने आया है। जुलाई 2023 में हुए इस दर्दनाक हादसे के मुख्य आरोपी तथ्य पटेल को सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है। लगभग 2 वर्ष और 10 महीने जेल में रहने के बाद अब वह जमानत पर जेल से बाहर आएगा।
यह मामला उस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था, जब 19 जुलाई 2023 की रात अहमदाबाद के इस्कॉन ब्रिज पर तेज रफ्तार जगुआर कार ने वहां मौजूद लोगों को कुचल दिया था। इस भयावह हादसे में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 13 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना के बाद पूरे गुजरात सहित देशभर में लोगों के बीच आक्रोश और दुख का माहौल बन गया था।
फिलहाल इस मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में जारी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मामले में गवाहों की जांच प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए थे। जानकारी के अनुसार, मामले में कुल 191 गवाह हैं, जिनमें से अब तक लगभग 29 गवाहों की जांच पूरी हो चुकी है।
तथ्य पटेल की ओर से अधिवक्ता आई.एच. सैयद और झील शाह ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। अदालत में यह तर्क दिया गया कि आरोपी लंबे समय से जेल में है और अभी तक दोषी साबित नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए नियमित जमानत मंजूर की।
हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि मामले की सुनवाई अभी जारी है और अंतिम फैसला ट्रायल कोर्ट द्वारा पेश किए जाने वाले सबूतों और गवाहों के आधार पर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर यह मामला चर्चा में आ गया है और अब लोगों की नजर अंतिम फैसले पर टिकी हुई है।
ये भी पढ़ें: गुजरात ATS और कोस्ट गार्ड की बड़ी कार्रवाई, जहाज से 118 किलो कोकीन जब्त, चार आरोपी शिकंजे में