
सुरेंद्रनगर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, स्थानीय स्वराज चुनाव 2026 के संदर्भ में सुरेंद्रनगर जिला मजिस्ट्रेट जी.एच. सोलंकी ने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं द्वारा प्रचार-प्रसार के लिए खोले जाने वाले अस्थायी कार्यालयों को लेकर एक विस्तृत अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में कई महत्वपूर्ण प्रतिबंधात्मक आदेश दिए गए हैं।
क्या है अधिसूचना में?
जारी अधिसूचना के अनुसार, कोई भी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर जबरदस्ती (दबाव डालकर) प्रचार कार्यालय स्थापित नहीं कर सकेगा। इस संबंध में निम्नलिखित स्थानों पर अस्थायी कार्यालय खोलना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है:
- धार्मिक स्थल अथवा धार्मिक संस्थाओं के परिसर में या उनके अत्यंत निकट
- शैक्षणिक संस्थाओं के समीप
- अस्पतालों के आसपास के क्षेत्र में
- मतदान केंद्र (पोलिंग बूथ) की 200 मीटर की परिधि के भीतर
बैनर और ध्वज संबंधी नियम
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी अस्थायी प्रचार कार्यालय पर केवल एक ही पार्टी का झंडा और एक ही बैनर — जिस पर पार्टी का चुनाव चिह्न तथा फोटोग्राफ हो लगाया जा सकेगा। इससे अधिक सामग्री लगाना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
अधिसूचना की अवधि और दंड का प्रावधान
यह अधिसूचना संपूर्ण सुरेंद्रनगर जिले में 28 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति, राजनीतिक दल अथवा कार्यकर्ता इस अधिसूचना के किसी भी नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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